Nirbhaya Case दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की, फांसी के और करीब पहुंचे चारों दोषी
निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इसके साथ चारों दोषियों के पास अब किसी भी तरह का कानूनी विकल्प नहीं बचा है

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। मौत की सजा से बचने का पवन के पास ये अंतिम विकल्प था और इसके साथ ही निर्भया के चारों दोषियों के पास अब कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें 3 मार्च को चारों दोषियों को फांसी दी जानी थी लेकिन पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका देकर निचली अदालत से डेथ वारंट निरस्त करा लिया था।
गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी हथी। दरअसल, चारों आरोपियों में से एक पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लंबित थी। इस वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
कोर्ट 14 दिन का समय देती है या नहीं
अब ये अदालत पर निर्भर करता है कि दया याचिका खारिज होने के बाद पवन को 14 दिन का वक्त मिलता है या नहीं।
























