Kanpur News: NIA कोर्ट से 7 आतंकियों को फांसी की सजा के बाद उनके घरों में पसरा सन्नाटा, दिखा ऐसा हाल
Kanpur News: एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले के आठ दोषियों को सजा सुनाई है. इनमें से सात को फांसी और एक को उम्रकैद हुई है. ये सभी आतंकी संगठन ISIS से जुड़े थे.

Kanpur News: एनआईए की विशेष अदालत ने साल 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (Bhopal-Ujjain Passenger Train) ब्लास्ट (Blast) के मामले में सजा सुनाते हुए 7 आतंकियों (Terrorist) को फांसी की सजा जबकि एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये सभी प्रतिबंधित संगठन ISIS के आतंकी हैं. ये सातों कानपुर के जाजमऊ इलाके के ही रहने वाले हैं. एनआईए कोर्ट (NIA Court) से फैसला आने के बाद इन सभी आरोपियों के घरों पर ताले लटक रहे हैं या फिर घर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है. इनके घरवाले बात करने को तैयार नहीं है.
एबीपी गंगा की टीम जब जाजमऊ इलाके के ताल बगिया बंगाली घाट मनोहर नगर इलाके में पहुंची तो उनके परिजनों ने ना तो दरवाजा खोला और ना ही इस बाबत कोई बात करने को तैयार हुआ. दरअसल स्पेशल NIA कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले के आठ दोषियों को सजा सुनाई हैं इनमें से सात को फांसी और एक को उम्रकैद हुई है. ये सभी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे. जिन्हें फांसी की सजा दी गई है उनके नाम हैं, मो. फैसल, मोहम्मद गौस, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी जबकि मो. आतिफ को उम्रकैद हुई है.
जानें पूरा मामला?
7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के जबरी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे. इस मामले की जांच एनआईए ने की थी, हालांकि मामले का खुलासा एटीएस ने किया था. जिसके बाद जांच NIA को सौंप की दी गई थी. इस मामले की पड़ताल के दौरान ही लखनऊ में हुए एनकाउंटर में आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया था.
NIA ने जब खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए सघन पड़ताल की तो भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ था. इसके बाद एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इन सभी आरोपियों पर देश विरुद्ध काम करने, युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियारों को जुटाने, के साथ इस्लामिक स्कॉलर कहे जाने वाले जाकिर नायक का वीडियो देखने के बाद जिहाद के लिए ट्रेनिंग देने का मुकदमा चलाया गया.
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