होली 2025 से पहले यूपी में शराब की दुकानों के लिए नया नियम, सीएम योगी ने दिए निर्देश
14 मार्च को होली के पर्व से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानों के लिए नया निर्देश जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर-

UP News: होली के 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों के साथ एक बैठक में सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो. इसके अलावा सीएम ने शराब की दुकानों के बोर्ड्स को लेकर भी निर्देश दिए हैं.
सीएम ने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा किया जाए. सीएम ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जम्पिंग रेड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक हैं. इसके लिए लोगों में जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है.
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाएं. डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें. दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें. ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लम्बी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों.
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सीएम ने दिए ये निर्देश
सीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करें. प्रदेश के सभी मार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर आवश्यक कदम उठाए जाएं. सभी एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करें. साथ ही, सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस एवं ट्रेंड स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए
बीते दिनों सीएम ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में उन्होंने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
Source: IOCL





















