Mau: मऊ में अवैध तरीके से बने तीन कॉलेज पर चलेगा बुलडोजर, HC के आदेश के बाद तैयारी शुरू
उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध रूप से बनाए गए तीन कॉलेजों को ढहाया जाना है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन कॉलेज को 19 सितंबर को ढहाने जा रहा है.

UP News: यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई की कार्रवाई की हर तरफ चर्चा है. अब मऊ (Mau) में सरकारी भूमि (Govt Land) पर अवैध तरीके से बने तीन कॉलेजों (College Demolition) पर बुलडोजर चलेगा. उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश पर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने के लिए छह सदस्यीय राजस्व टीम (Revnue Team) भी गठित कर दी है. इंदारा में बने ये तीनों कॉलेज 19 सितंबर को एसडीएम (सदर) और सदर तहसीलदार की देखरेख में ढहाए जाएंगे.
इन तीन कॉलेजों के ढहाया जाएगा
मऊ के उपजिलाधिकारी सदर हेमंत चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने नवीन प्रति की भूमि पर बने तीन कॉलेजों को गिराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीएड महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय के प्रबंधक रामविलास यादव को बेदखल करने का भी आदेश दिया है. इंदारा गांव के निवासी अवधेश राम ने इन कॉलेजों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने 6 जून को इन तीनों कॉलेजों को गिराने का आदेश जारी किया था.
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19 सितंबर को बिल्डिंग ढहाने के बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट
एसडीएम सदर हेमंत चौधरी ने बताया कि आदेश का मौके पर अनुपालन कराए जाने के लिए छह सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार सदर संजीव कुमार यादव, नायब तहसीलदार कोपागंज अनुराग सिंह, राजस्व निरीक्षक कोपागंज रामतीर्थ सिंह, प्रभारी क्षेत्रीय लेखपाल अभिषेक साही, लेखपाल वैभव प्रताप सिंह और लेखपाल अश्विनी राय को शामिल किया गया है जो पुलिस टीम के साथ 19 सितंबर की सुबह 11:00 बजे आदेश का पालन करेंगे. इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.
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Source: IOCL























