Kanpur News: फर्जी आधार कार्ड मामले में सपा MLA इरफान सोलंकी की बेल खारिज, अब खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Irfan Solanki: इरफान के वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से माइनर हेड की बेल हाईकोर्ट से नहीं हो रही है, वह ठीक बात नहीं है.

Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. फर्जी आधार कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेल अर्जी खारिज कर दी है. इरफान सोलंकी के ऊपर नकली आधार कार्ड बनाकर हवाई यात्रा करने का आरोप है जिस पर हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस डी के सिंह सुनवाई कर रहे हैं.
इसके बाद इरफ़ान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं. हालांकि हाईकोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से पक्ष रखा गया था कि आरोपी ने राष्ट्रीय स्तर के पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर गंभीर अपराध किया है. घटना की सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि भी हुई है. वहीं 16 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है.
'आधार कार्ड का मामला स्पेशल एक्ट का मामला है'
अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया. वहीं इरफान के वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से माइनर हेड की बेल हाईकोर्ट से नहीं हो रही है, वह ठीक बात नहीं है और अगर ये बेल सुप्रीम कोर्ट में जाने लगेगी तो उससे वहां पर मुकदमों का और लोड बढ़ेगा.
गौरव दीक्षित के मुताबिक उन्होंने यह ग्राउंड हाईकोर्ट में रखा था कि इरफान के आधार कार्ड का जो मामला है वह उन पर बनता ही नहीं है बल्कि यह स्पेशल एक्ट का मामला है, इसलिए यह आईपीसी के तहत नहीं बल्कि जो प्रोविजंस है वह आधार कार्ड एक्ट के तहत ही होने चाहिए जो कि बेलेबल ऑफेंस है.
इरफान के वकील ने कानपुर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमिश्नरेट तो यहां लागू कर दी गई है, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिससे आने वाले समय में मामले की जांच की जा रही है. साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई हो सकती है.
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Source: IOCL






















