UP News: गोंडा में निराश्रित गोवंशों को मिलेगा 'नया घर', शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए लागू हुई व्यवस्था
Gonda News: माना जा रहा है जिलाधिकारी की कवायद से निराश्रित गोवंशों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा. शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक-एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई है.

UP News: योगी सरकार ने निराश्रित गोवंशों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. गोंडा में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक-एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई है. जिलाधिकारी ने सभी 12 हजार 42 शस्त्र अनुज्ञापियों को कम से कम एक-एक गोवंश सहभागिता योजना में लेने की अपील की है. पशुपालन विभाग गोद लेने वाले को प्रति गोवंश हर माह 1500 रुपए का भुगतान भी करेगा. गोवंश सहभागिता योजना के तहत अधिकतम चार निराश्रित गोवंशों को गोद लिया जा सकता है. जिलाधिकारी की कवायद से निराश्रित गोवंश के लिए 'नए घर' का रास्ता साफ हो गया है. जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि निराश्रित गोवंशों को मालिकाना हक देने के लिए शासन की सहभागिता योजना चल रही है.
निराश्रित गोवंशों के लिए 'नए घर' का रास्ता साफ
योजना को जिला प्रशासन ने गोंडा में एक नया रूप देने का काम किया है. उन्होंने बताया कि जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या करीब 12 हजार है. शस्त्र रखनेवाले व्यक्ति का आह्वान किया गया है कि सहभागिता योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. सहभागिता योजना के तहत पार्टिसिपेट होल्डर बना जा सकता है. शस्त्र लाइसेंस धारक आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और अलग पहचान भी रखते हैं. जिलाधिकारी ने सरकार की सहभागिता योजना में शस्त्र लाइसेंस धारकों से रुचि दिखाने और आगे बढ़कर सहायक बनने की अपील की.
शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए गोद लेने की व्यवस्था
सहभागिता योजना में भागीदारी करने पर निराश्रित गोवंशों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा. जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी एडीएम को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. एसडीएम प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी के माध्यम से सहभागिता योजना में शस्त्र अनुज्ञापियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल सहभागिता योजना के तहत देखरेख में लिए जा सकते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL





















