Basti News: कानून के चंगुल में फंसे नेता जी! 20 साल पुराने केस में मिली 3 साल की सजा, जानें- मामला
Basti News: बस्ती जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को तीन साल की सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया है. हालांकि, सभी को अदालत ने जमानत दे दी.

UP News: 20 साल पुराने मारपीट मामले में बस्ती जनपद की एमपी एमएलए अदालत ने सजा का एलान किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे नेता फैसले से सहम गए. हालांकि, जमानत मिलने के बाद सभी नेताओं ने राहत की सांस ली. मामला कोतवाली क्षेत्र के सदर तहसील का है. 3 दिसंबर 2003 को विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान एडीएम रहे श्रीश दुबे के साथ मारपीट हुई थी. मतगणना स्थल पर एडीएम श्रीश दुबे, तत्कालीन एडीएम जगन्नाथ प्रसाद और एडीएम राजू शुक्ला एआरओ बनाए गए थे.
कानून के शिकंजे में फंस गए नेता जी!
पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह और उनकी पत्नी कंचना सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रयंबक नाथ पाठक सहित पूर्व विधायक कमाल युसूफ के बेटे इरफान और अशोक सिंह गोलबंदी करके आए और आपस में मारपीट करने लगे. एआरओ रहे श्रीश दुबे से दोबारा मतगणना कराने की मांग की गई. आरोप के मुताबिक नेताओं ने श्रीश दुबे से हाथापाई की. तत्कालीन डीएसपी ओम प्रकाश सिंह भी मारपीट में घायल हो गए.
सात आरोपियों को 3 साल की सजा
एडीएम रहे श्रीश दुबे की तहरीर पर बस्ती कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. मारपीट मामले में कुल 8 नामजद आरोपी बनाए गए थे. सुनवाई के दौरान एक आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बृजभूषण सिंह की मौत हो गई थी. आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया. 7 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई. इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई. जज ने सभी पर दो दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. बीस साल बाद आए फैसले से आरोपियों में हड़कंप मच गया. फैसले के खिलाफ उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है.
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