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आजम खान को तीन मामलों में मिली बड़ी राहत, क्या जेल से आ पाएंगे बाहर?

Samajwadi Party के नेता Azam Khan पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. अधिकांश में उन्हें जमानत मिल चुकी है.

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है. उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन मामलों में उन्हें जमानत दे दी है, जबकि एक मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

दरअसल, आजम खान के खिलाफ चार मामले स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन थे. इनमें से दो मामले हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण से जुड़े थे, एक मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा था और चौथा मामला गवाह को धमकाने और साजिश रचने से संबंधित था.

सुनवाई में कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े दोनों मामलों और शत्रु संपत्ति केस में जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. लेकिन गवाह को धमकाने के आरोप वाले मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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इस फैसले के बाद आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मोहम्मद आजम खान साहब की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार बेल पेंडिंग थीं. आज सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व था. उसमें से तीन बेल कोर्ट ने मंजूर कर दी हैं — दो हेट स्पीच के मामले और एक शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला. एक बेल खारिज हुई है, जो गवाह को धमकाने की साजिश से संबंधित है. इस खारिज बेल के खिलाफ अब हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.

मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं!
बता दें कि आजम खान पर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है लेकिन अभी भी आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं. वकील जुबेर अहमद के अनुसार अब सिर्फ दो मामलों में जमानत शेष रह गई है — एक मामला हाई कोर्ट में लंबित है और दूसरा गवाह को धमकाने का मामला, जिसमें आज जमानत याचिका खारिज हुई है.

आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, मोहम्मद आजम खान साहब की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार बेल पेंडिंग थी उस मामले में हियरिंग होने के बाद आज आर्डर रिजर्व था जिसमें से तीन बेल कोर्ट ने मंजूर कर दी हैं. जो तीन बेल मंजूर की है उसमें से दो हेट स्पीच से संबंधित है और एक शत्रु संपत्ति से संबंधित है और उनकी एक बेल को खारिज किया गया है.वह गवाह को धमकाने से संबंधित कंस्परेसी का एक प्रकरण है क्योंकि स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से यह बेल खारिज हुई है इसलिए अब इसे सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी. आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने बताया मेरी जानकारी में दो केस पेंडिंग है जिसमें जमानत मंजूर होना बची है एक प्रकरण हाईकोर्ट में क्रिमिनल केस का है और दूसरा प्रकरण गवाह को धमकाने से संबंधित है. 

कुल मिलाकर आजम खान को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. आने वाले दिनों में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी.

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