इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, शिक्षकों से गैर शैक्षिणिक कार्य न लिया जाए
यूपी में शिक्षकों के लिये आज बड़ी खबर आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए.
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिये जाने के खिलाफ याचिका दी गई है. वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भी सभी जिलों के डीएम व बीएसए को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दे दिये हैं.
नहीं कराया जा सकता गैर शैक्षणिक कार्य
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पैरा 27 के तहत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा कानून को लेकर अदालत ने पहले भी आदेश पारित किया है. इस संबंध में अदालत ने कहा कि, सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन हो.
पहले भी दिया गया था आदेश
आपको बता दें कि, इस केस में आदेश हुआ था कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा प्रबंधन- चुनाव और जनगणना में ही अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि, प्रदेश के सभी डीएम और बीएसए को आदेश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करायें.
चारु गौर और दो अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. बता दें कि, याचियों से बूथ लेवल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं. इस मामले में जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने आदेश दिया.