देवरिया में जिला पंचायत की ज़मीन से बेदखली के मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जजमेंट रिजर्व
देवरिया में जिला पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. यहां के अपर मुख्य अधिकारी ने इस जमीन पर काबिज लोगों को अन्य जगह पर जाने के लिये 15 दिन का वक्त दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के जिला पंचायत की भूमि पर कथित अवैध कब्जा करने वालों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होने के आदेश के खिलाफ दाखिल दो मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. दोनों केस जिला पंचायत देवरिया की स्वामित्व वाली सम्पत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कथित अवैध कब्जे को लेकर है. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया ने 24 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं से वहां से अपना सामान हटाकर अन्यत्र जाने का पंद्रह दिन का समय दिया है.
कानून प्रक्रिया का हो पालन: याचिकाकर्ता
जिला पंचायत देवरिया के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पारित आदेश को हाईकोर्ट मे चुनौती दी गयी थी. याचिका कृष्ण मुरारी वर्मा व अन्य की तरफ से दायर की गई है. याचिका में जिला पंचायत देवरिया के इसी साल 24 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी. यह भी मांग की गयी थी कि याचीगण को प्लाट नम्बर 290 व 291 पर निर्मित उनके आवास से बेदखल न किया जाय. याचिका के अनुसार विवादित स्थल मोहल्ला बाँस देवरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कम्पाउन्ड में स्थित है. कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर उन्हें उनके कब्जा से बेदखल न किया जाय.
90 साल की लीज
कहा गया है कि 1 अप्रैल 1937 में याचीगण के पूर्वजों के साथ संपादित लीज डीड के अनुसार विवादित स्थल का पट्टा 90 साल तक का है. 90 वर्ष की अवधि समाप्त हुए बगैर उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है. कहा गया है कि याचीगण किराया भी देते चले आ रहे हैं और वह स्वीकार भी किया गया है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण अवैध कब्जा किए हुए हैं. अगर यह मान भी लिया जाए कि याचीगण अतिक्रमणी है, फिर भी उन्हें उस विवादित स्थल से कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए ही हटाया जा सकता है और वह कानूनी प्रक्रिया रेग्युलर वाद है. हाईकोर्ट के जस्टिस एस के गुप्ता व जस्टिस वी के बिडला की बेंच ने आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.
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Source: IOCL























