वक्फ एक्ट: अजमेर दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'SC ने सरकार की मंशा को...'
Waqf Amendment Act: ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने SC ने कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम राहत दी है. सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी.

वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का कोई आधार नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि वक्फ को लेकर पिछले 50 सालों से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वो दूर किया जाएगा और विकास के लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने इस एक्ट को लेकर केंद्र सरकार की भी तारीफ की.
वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ''काफी दिनों से इसका इंतजार था, आज वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम राहत दी है. सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, मोदी जी के नेतृत्व में जबसे भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं.''
#WATCH | Ajmer, Rajasthan: On SC's order in the Waqf Amendment Act, Syed Naseruddin Chishty, Chairman, All India Sufi Sajjadanashin Council, says, "...Supreme Court has granted interim relief in the petitions challenging a few sections. The Govt's intentions were always… pic.twitter.com/QdkDr6wBR8
— ANI (@ANI) September 15, 2025
'पीएम मोदी ने पुरानी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया'
उन्होंने आगे कहा, ''जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रहीं थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि अगर इसे छेड़ेंगे तो कहीं हमारे वोटों पर असर न पड़ जाए. पीएम मोदी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उसी के क्रम में ये वक्फ एमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. क्योंकि सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान वक्फ के मामलों में करप्शन को जानता है. उसी को बुनियाद बनाकर वक्फ एमेंडमेंट एक्ट लाया गया था लेकिन लोगों को कुछ संशय थी कि जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे.''
'दोनों पक्ष अंतरिम राहत से संतुष्ट नजर आए'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने ये भी कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का कोई आधार नहीं है. जो लोग कहते थे और गुमराह कर रहे थे कि पूरा एक्ट ही खतरनाक है, इनवैलिड है, गैरकानूनी है तो वो चीजें बहुत ही स्पष्ट हो चुकी हैं. दोनों पक्ष अंतरिम राहत से संतुष्ट नजर आए. कुछ सेक्शन हैं, जिसमें पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था, उसको लेकर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती है तब तक के लिए उसे स्टे रखा जाएगा.
'वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अब पूरे देश में लागू होगा'
चिश्ती ने आगे कहा, ''दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया था, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कलेक्टर के आदेश को वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है. ये अच्छी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर आंखों पर है और उसे मानना भी चाहिए. भारत सरकार, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आयी है, वो पूरे देश में लागू होगा.
भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी- नसीरुद्दीन चिश्ती
उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, ''हमें उम्मीद है कि जो वक्फ को लेकर पिछले 50 सालों से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वो दूर किया जाएगा और वक्फ की प्रोपर्टी का खासकर मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए सही तरीके से इस्तेमाल होगा. भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं स्वीकार किया है.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















