Rajasthan News: राजस्थान में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, ई-रवन्ना चालान पर 90 फीसदी तक की छूट
राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने पुराना बकाया टैक्स वसूली के लिए पैनाल्टी में छूट 20 दिन और बढ़ा दिया है. जो वाहन केवल सीएनजी से चलते हैं उन पर देय वाहन टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है.

Rajasthan News: राजस्थान (Rajasthan) में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है. यहां परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने पुराना बकाया टैक्स वसूली के लिए पैनाल्टी छूट 20 दिन और बढ़ा दिया है. विभाग की ओर से 31 दिसंबर 2021 तक बकाया टैक्स वाले वाहनों पर ब्याज व शास्ति पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी. वही खुर्दबुर्द या नष्ट हो चुके वाहनों पर भी बकाया टैक्स या ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट के साथ पंजीयन निरस्त किये जा रहे थे.
समय सीमा निकलने के बाद विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को फिर से राहत देते हुए 90 फीसदी तक छूट दी है. विभाग का एमनेस्टी योजना चलाने का मकसद था कि खनिज विभाग की ओर से ई- रवन्ना के तहत बने भारी वाहनों के चालकों को परिवहन विभाग की ओर से ब्लैक लिस्टेड किया गया था. उन पर लगे जुर्माने पर 25 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक की छूट दी गई. इसी प्रकार कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली में अधिकतम जुर्माना राशि 7500 तक है.
अब 20 दिन और बढ़ा समय
सरकार की ओर से बकाया टैक्स वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई थी, लेकिन इसकी अवधि जनवरी 2022 तक ही थी. बाद में राज्य सरकार की ओर से 23 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी कर योजना का समय बढ़ाकर 10 सितम्बर 2022 कर दी गई. अब इस समय को बढ़कर 30 सितंबर कर दिया गया है. सरकार की इस योजना से वाहन मालिकों को लाखों की राशि चुकाने से राहत मिल रही है.
कई वाहन मालिक इसका लाभ ले रहे हैं. वहीं विभाग की ओर से पुराने बकायादार वाहन मालिकों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है. जारी अधिसूचना के तहत वाहनों का बकाया टैक्स व दिसम्बर 2021 के पहले से बकाया एक बारीय टैक्स पर ब्याज व पैनल्टी में छूट दी जा रही है. ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 फीसदी तक की छूट दी जा रही है.
विभाग ने दी वाहन मालिकों को बड़ी राहत
योजना के तहत वाहन मालिकों को 90 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. मार्च-2021 तक के प्रकरणों में इस छूट का लाभ 30 सितम्बर 2022 तक राशि जमा करवाकर लिया जा सकता है. ऐसे प्रकरणों में ट्रैक्टर-ट्रॉली रवन्ना चालान के अधिकतम 7500 रुपए की जुर्माना राशि जमा करवाकर छूट का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा अन्य भारी वाहनों के ई-रवन्ना चालान वाहन के बीमा मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना राशि जमा कराकर छूट का लाभ लिया जा सकेगा.
ऐसे वाहन जिन पर 31 दिसंबर 2021 तक का टैक्स बकाया है, उस पर ब्याज व पैनल्टी की छूट दी गई है. नष्ट हो चुके वाहन पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के टैक्स व पैनल्टी में छूट है. वाहन के नष्टीकरण से पूर्व दिनांक तक की बकाया राशि ही जमा करवानी होगी. एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले वाहन जो केवल सीएनजी से चलते हैं, उन पर देय वाहन टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है.
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Source: IOCL





















