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Rajasthan: सड़क हादसों में अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक मिलेगा फ्री इलाज, बस करना होगा ये काम

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीव सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत अब निजी अस्पतालों में भी सड़क हादसे में घायल मरीज का 72 घंटे तक फ्री इलाज किया जाएगा.

Rajasthan News: राजस्थान में राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली लोगो की अकाल मृत्यु को कम करने और घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है. इसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पताल में भी 72 घंटे तक निशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा. योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का हो या अन्य प्रदेश का निवासी सभी को मुख्यमंत्री चिरंजी सड़क दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत तत्काल रुप से आपातकालीन सेवा देकर इलाज किया जाएगा.

प्राईवेट और सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा इलाज
इस योजना में वहीं घायल व्यक्ति इलाज करवा सकेंगे जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है. वैसे योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है. इसके लिए घायलों को कोई पहचान या पात्रता बताने की आवश्यकता नही पड़ेगी. राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान वह पात्रता की योजना में शामिल प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा. 

पहले इलाज बाद में कार्रवाई
आदेश के अनुसार घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए अस्पतालों को पहले मरीज का इलाज करना होगा. इसके बाद पुलिस को आगे कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा. दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की ओर से किया जाएगा. लेकिन इस कर्ज की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से थ्रेमासिक आधार पर किया जाएगा. 

मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े परिवारों के दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है. योजना 1 मई से 2022 से लागू हो गई है. बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना होने पर मृत्यु या स्थायी क्षति होने पर परिवार को नियमानुसार 5 लाख की राशि का भुगतान किया जाएगा. योजना के तहत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृष्य माध्यम द्वारा लगी हो. सडक दुर्घटना, उंचाई से गिरने पर, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव, बिजली के झटके से, जलने से होने वाली मृत्यु अथवा क्षति पर योजना का लाभ देय होगा.

ऐसे करें अप्लाई 
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी. इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करें. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे. पहला फ्री और दूसरा पेड. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर और जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें. परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे, जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा. जिसके लिए आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा. इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा. तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा. इसके बाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे. Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा. भुगतान के पश्चात पॉलिसी डाॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा.

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