Rajasthan: हादसों पर लगेगी लगाम! सड़क सुरक्षा एक्ट 2022 का ड्राफ्ट बनकर तैयार
Jaipur: ड्राफ्ट में राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और रोड सेफ्टी वॉर रूम को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी.

Jaipur News: प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने राजस्थान सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी. इस ड्राफ्ट पर 31 अगस्त तक अपने सुझाव दिए जा सकते हैं.
सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या है सरकार का प्लान
मिली जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी को लेकर तैयार ड्राफ्ट में राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, राजस्थान सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष और सार्वजनिक परिवहन कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. ड्राफ्ट में बताया गया है कि राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा 2022 के लिए बनाई जा रही नीति के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के साथ प्राधिकरण बनाकर इंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा.
यह नीति हर पांच साल के लिए जारी की जाएगी. साथ ही नीति की समय अवधि के पूरा होने के बाद मौजूदा सड़क सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार इसमें बदलाव किए जाएंगे. नई नीति में परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एजेंसीज, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, और सड़क स्वामित्व और प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाएगा.
राजस्थान सड़क सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने की है योजना
गौरतलब कि राज्य सरकार ने राजस्थान सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से एक राज्य स्तरीय निकाय स्थापित करने की भी योजना बनाई है. प्राधिकरण प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रभावी नीतियां, योजनाएं, परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगा. सड़क सुरक्षा से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हितधारक विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा. साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों, प्रक्रियाओं और आचरण या संचालन के लिए नीति निर्धारित करेगा.
पीड़ितों की तत्काल मदद के लिए बनेगा रोड सेफ्टी वॉर रूम
रोड सेफ्टी के तहत राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (बमसस) का गठन करने की भी योजना बनाई गई है, जो सड़क सुरक्षा कार्ययोजनाओं पर कार्य करने के साथ अदालतों की ओर से जारी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेगा. प्रदेश में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रखी जाएगी. ड्राफ्ट में यह भी प्रस्ताव भी रखा गया है कि राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक रोड सेफ्टी वॉर रूम भी बनाएगी.
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Source: IOCL























