Rajasthan Election 2023: राजस्थान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए बड़ी अपडेट, 2-3 नवम्बर को शुरू होगा रेंडमाइजेशन
Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधान सभा 2023 के लिए चुनाव आयोग ने कई निर्णय लिए हैं, जिन्हें सभी प्रत्याशियों के लिए लागू किया जाएगा.

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 33 निर्वाचन जिलों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रथम रेंडमाइजेशन 2-3 नवम्बर 2023 को किया जाएगा. जिसमें बीस प्रतिशत रिजर्व सहित 120 प्रतिशत बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीस प्रतिशत रिजर्व सहित 130 प्रतिशत वीवीपीएटी यूनिट का रेंडमाइजेशन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रथम रेंडमाइजेशन संबधित जिला मुख्यालयों में किया जाएगा. इसके बाद ईवीएम-वीवीपेट विधानसभा क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी को आवंटित कर दी जाएंगी.
इन जिलों के लिए ऐसी रहेगी तैयारी
अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा जिलों में 2 नवम्बर 2023 को शाम 5 बजे और अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में 3 नवम्बर 2023 को शाम 5 बजे तक प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.
आपराधिक पृष्टभूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं की दी जानकारी
विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर प्रदेश की समस्त राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों के नामांकन एवं आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रियाओं की बारीक से बारीक जानकारी से अवगत करवाया गया. प्रदेश की समस्त राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अभ्यर्थियों के नामांकन एवं आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है. नामांकन के संबंध में प्रपत्र-2बी एवं प्रपत्र 26 को भरने से जुड़े समस्त बिंदुओं, संभावित गलतियों एवं विशेष ध्यान देने योग्य सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा इससे जुड़े सभी वैधानिक पक्षों पर भी चर्चा की गई.
सर्वप्रथम यह बताया गया कि प्रपत्र-2बी भरते समय अभ्यर्थी का नाम, उसका छायाचित्र, उम्र, दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नाम निर्देशित नहीं करने की घोषणा, आरक्षित श्रेणी की विधानसभा सीट की स्थिति में अभ्यर्थी की जाति की घोषणा आदि स्पष्ट रूप से दिए जाने को विशेष उल्लेखित किया जाए.
ऐसे भरने हैं प्रारूप 26
प्रारूप 26 में अभ्यर्थी द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र को भरने के संबंध में यह बताया गया कि इसके भाग-क एवं ख को विशेष सावधानीपूर्वक स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से भरा जाना चाहिए. सभी ब्यौरों में व्यक्तिगत ब्यौरों के साथ-साथ चल-अचल सम्पत्ति ब्यौरा, ऋण आदि का ब्यौरा, आय के स्रोतों का ब्यौरा दिया जाना है. किसी भी स्थान को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा.
यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति शून्य या लागू नहीं होता उल्लेखित किया जाना चाहिए. शपथ पत्र नामांकन करने के अंतिम दिन को अपराह्न तीन बजे तक जमा कराया जा सकता है, जिसकी शपथ किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष ली जानी आवश्यक है.
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Source: IOCL























