पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी निलंबित
Punjab News: पंजाब सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो के अमृतसर में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखबीर सिंह को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है.

पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. सरकार की ओर से 26 दिसंबर को जारी आदेश में बताया गया कि अमृतसर में तैनात सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखबीर सिंह (पीपीएस) को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
सरकारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4 (1) (क) के तहत की गई है. आदेश में साफ कहा गया है कि लखबीर सिंह पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाते हुए निलंबन का फैसला लिया गया. हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या गलत काम किया गया था.
आंतरिक शिकायत के बाद बढ़ी कार्रवाई
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि लखबीर सिंह के खिलाफ विभाग के भीतर से एक आंतरिक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच की गई और आरोपों को गंभीर मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई. इसी के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया है.
सरकारी बयान के मुताबिक, लखबीर सिंह पर अपने आधिकारिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने का आरोप है. कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती हैं. इसी कारण सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है.
जांच जारी, बाहर जाने पर रोक
मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जा रही है. निलंबन की अवधि के दौरान लखबीर सिंह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे.
इस फैसले के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में हलचल देखी जा रही है. वहीं, अमृतसर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी.
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Source: IOCL






















