पंजाब: बेटी के साथ 7 साल तक पिता करता रहा रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
Punjab News: मोगा में एडिशनल सेशन जज ने नाबालिग बेटी से सात साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद सुनाई. साथ ही 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

पंजाब के मोगा में एडिशनल सेशन जज ने नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर लगातार 7 साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पिता पर 60,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है. थाना निहाल सिंह में रहने वाली नाबालिग ने 6 सितंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने पुलिस को बताया कि 1 जनवरी 2015 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक उसके ही पिता ने उसका शारीरिक शोषण किया.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी और मारपीट की जाती थी. लड़की जब भी दादा-दादी या चाचा-चाची के पास रात को सोने को कहती तो पिता उसके साथ मारपीट कर अपने साथ कमरे में ले जाता था. अंदर से कमरे को ताला लगाकर रखता था.
7 साल तक बेटी के साथ शारीरिक शोषण करता रहा पिता
जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि मां की मौत के बाद से लगातार 7 साल तक उसका पिता उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा है. उसके दादा-दादी ने एक बार बिलासपुर पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. क्योंकि पिता ने उसके ऊपर कस्सी से प्रहार किया था. पुलिस ने उसके पिता जसवीर सिंह को आखरी मौका दिया था. वह अपनी बेटी को तंग परेशान नहीं करेगा. लेकिन इसके बावजूद पिता उसे तंग परेशान करता रहा. इसके बाद दादा-दादी के कहने पर वह ननिहाल घर आ गई, उसके बाद वह वापस नहीं लौटी.
पीड़िता ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर की शिकायत
लड़की ने कहा कि वह अपने पिता को उसकी घिनौनी हरकतों की सजा दिलवाना चाहती थी. डेढ़ साल बाद उसने अपनी किताब में लिखे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के बारे में सोचा. उसने अपनी एक सहेली को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके पूछने के लिए कहा कि वह उसकी मदद करेंगे. इस पर उन्होंने कहा कि उसके पिता पर कार्रवाई भी होगी और उसे सजा दिलवाई जाएगी.
बेटी ने पिता को दिलाई 20 साल कैद की सजा
लड़की ने बताया कि 2 सितंबर 2024 को उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई. 5 सितंबर 2024 को बठिंडा के महिला पुलिस थाने द्वारा उसके बयान दर्ज करने के बाद जीरो एफआईआर दर्ज करते हुए. उसके पिता जसवीर सिंह के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी व 6 द प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत केस दर्ज किया था. मंगलवार को अदालत द्वारा कैसे की सुनवाई के दौरान जसवीर सिंह को दोषी करार देते हुए. 20 साल कैद व 60,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है.
ये भी पढ़िए- उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
Source: IOCL



























