Haryana News: हरियाणा में अब नहीं चल पाएगी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी, विधानसभा में पास हुआ ये विधेयक
Haryana Budget Session: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 पास किया गया. इसके अनुसार अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
Haryana News: हरियाणा सरकार की तरफ से अब निजी कोचिंग इंस्टीट्यूटस की मनमर्जी पर लगाम लगाने का फैसला किया गया है. यहीं नहीं अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकेगा. बल्कि उसे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चला सकेंगे. कोचिंग इंस्टीट्यूट अब छात्रों को बरगलाने के लिए झूठे दावे नहीं पेश कर सकेंगे. आपको बता दें कि इसके लिए बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में विधेयक पास पेश किया था.
पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 पास
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 को पास कर दिया गया. इस विधेयक के अनुसार अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नगर आयुक्त और एक लेखा अधिकारी को डीसी के अनुमोदन के बाद इस कमेटी में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से 2 को ड्रा के जरिए कमेटी में शामिल किया जाएगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
इसके साथ ही आईआईटी-जेईई, एमबीबीएस, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट बन मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस पर भी सरकार का कंट्रोल रहने वाला है. अब कानून बनने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकार से परमिशन तो लेनी ही होगी साथ ही कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, प्रत्येक बैच के दौरान विद्यार्थियों की संख्या और उनकी बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सरकार को देनी होगी.
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट को 25 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा. वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
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