Maharashtra Corona News: महाराष्ट्र में कोरोना पाबंदियां हुईं खत्म, मास्क नहीं लगाने वालों पर नहीं लगेगा जुर्माना
Maharashtra Corona Guideline: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गुरुवार को कहा कि एक अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

Maharashtra Corona Guideline: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गुरुवार को कहा कि एक अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (mask) नहीं पहनने पर कोई जुर्माना (Fine) नहीं लगेगा.
नहीं लगेगा जुर्माना
हालांकि, बीएमसी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने की अपील की क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''वृहद मुंबई क्षेत्र में (एक अप्रैल से) यदि लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा.''
महाराष्ट्र में गुरुवार को मिले 183 नए मामले, एक की हुई मौत
महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 183 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 78,74,024 हो गई. इसके अलावा एक रोगी की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 1,47,783 तक पहुंच गई है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 219 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 77,25,339 हो गई. उपचाराधीन रोगियों की संख्या 902 है.
स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है. टोपे ने कहा, ''गुड़ी पड़वा (मराठी नव वर्ष जो इस बार दो अप्रैल को होगा) से महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाई गई कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा.''
एक दूसरे से बनाए रखें दूरी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दो अप्रैल से मास्क लगाना जरूरी नहीं रहेगा. एक अलग बयान में, मुख्यमंत्री ठाकरे ने आगाह किया कि भले ही प्रतिबंध हटने जा रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने, मास्क लगाए रखने और कोरोना वायरस रोधी टीके लगवाने की सलाह दी जाती है.
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Source: IOCL























