Maharashtra News: प्लास्टिक कोटेड और लेमिनेटेड उत्पादों पर महाराष्ट्र में लगा बैन, इस्तेमाल किया होगी यह कार्रवाई
Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने 23 मार्च, 2018 को सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जैसे चम्मच, प्लेट, पीईटी और पीईटीई की बोतलें, और थर्मोकोल आइटम के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था.
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटेड और लेमिनेटेड सामानों के उत्पादन और इनके उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि अब राज्य में प्लास्टिक कोटेड और लेमिनेटेड सामानों के उत्पादन और इनके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. बता दें कि 23 मार्च 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री जैसे बैग, चम्मच, प्लेट, पीईटी, पीईटीई बोतलें और थर्मोकोल के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला पहला राज्य
उस समय सरकार ने मौजूदा स्टॉक के निपटान के लिए तीन महीने का समय दिया था. प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनाई गई कमिटी की 7 जुलाई को बैठक हुई थी, इस बैठक में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र सरकार के 2018 के नोटिफिकेशन को संशोधित करने का संकल्प लिया गया. कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 15 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कागज या एल्युमीनियम से बने प्लास्टिक कोटेड और लैमिनेटेड डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, कटोरा और कंटेनर यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया था.
1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध
बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को ही पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. ये ऐसे उत्पाद होते हैं तो इस्तेमाल में कम आते हैं और कचरा ज्यादा बनते हैं. मालूम हो कि प्लास्टिक कचरे पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया था. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाता है, यह नियम 30 सितंबर 2021 से प्रभावी हो चुका है, वहीं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध का नियम 31 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो चुका है. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इन प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने घटिया प्लास्टिक के प्रवाह को कम करने के लिए प्लास्टिक कोटेड सामानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो कि हमारे और पर्यावरण के लिए खतरा हैं.
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