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Maharashtra: महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर! विज्ञापन को लेकर बिल्डरों के लिए ये आदेश जारी

Maharashtra News: महाराष्ट्र रेरा ने ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी जिनके प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं और बिल्डर उनका विज्ञापन दे रहा है. इससे लोगों के पैसे सुरक्षित रहेंगे.

Maharashtra RERA: अक्सर हम देखते हैं कि ग्राहको को लुभाने के लिये बिल्डर अखबारों में, सोशल मीडिया पर या फिर बड़ी बड़ी होर्डिंग के जरिए अपने आने वाले बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इस्तेहार देते हैं. ये विज्ञापन इस उद्देश्य से होता है कि उनके घर के खरीददार ज्यादा से ज्यादा मिल सके. उनके आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी ज्यादा से ज्यादा उनके ग्राहको तक पहुंच सके और निवेश करे.

ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी
लेकिन महाराष्ट्र रेरा ने ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी है जिनके प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं और बिल्डर उनका विज्ञापन दे रहा है. महारेरा के मुताबिक जबतक किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा के तहत नहीं हो जाता तबतक कोई भी बिल्डर अपने आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकता है. इसमें ग्राहकों के फंसने का डर बना रहता है . रेरा ने ये कदम घर खरीददारों की सुरक्षा के लिये उठाया है.

लोगों से की ये अपील
महाराष्ट्र रेरा को विभिन्न माध्यमों से ये जानकारी मिली थी की बहुत सारे बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन के बगैर अपने भविष्य में आने वाले बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं और लोगों से बुकिंग कराने की अपील भी की जाती है जिसमें बहुत सारे की घर के खरीददारों का पैसा फंसने का डर बना रहता है. महारेरा ने ऐसे रजिस्ट्रेशन किये बगैर बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने वालों को नोटिस भी भेजा है और कार्रवाई भी की जा रही है. महाराष्ट्र रेरा ने लोगों से अपील भी की है कि घर की जिन परियोजनाओं का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसमें पैसे लगाने से बचें.  

महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली है कुछ बिल्डर अपने विज्ञापनों में रेरा रजिस्टर्ड लिख दे रहे हैं लेकिन उनका रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नही है. ये कानूनी तौर पर गलत है इससे ग्राहको को होशियार रहने की जरूरत है.

अचल संपत्ति अधिनियम के मुताबिक 500 वर्ग मीटर या फिर 8 फ्लैट वाले प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है. महारेरा की अपील है कि अगर ग्राहकों को इसकी जानकारी होती है तो वो सजग रहकर अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं. अगर कोई बिल्डर अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन देता है और लिखता है कि रेरा रजिस्टर्ड तो उसके साथ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में ग्राहकों को जानकारी लेने की जरूरत है.

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