Maharashtra News: लाउडस्पीकर विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद गृह मंत्री बोले- फील्ड से इनपुट लेकर होगी कार्रवाई
Maharashtra News: सोमवार को नासिक में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भजन की अनुमति नहीं देने के बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान आया है.

Mosque LoudSpeaker: मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर देश में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है. महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर दिए बयान के बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार सख्त दिखाई दे रही है. सोमवार को नासिक में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भजन की अनुमति नहीं देने के बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान आया है.
इनपुट लेकर सरकार कार्रवाई करेगी
दिलीप वलसे पाटिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर दिशानिर्देशों पर कहा कि "इसको (लाउडस्पीकर) लेकर कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है. फील्ड स्तर पर इनपुट लिया जाएगा और सरकार कार्रवाई करेगी."
दिलीप वलसे पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ इस मामले पर बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आगे कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कल की बैठक में कहा, कानून और व्यवस्था के बारे में बात हुई.
There is no need to go to the Cabinet regarding this. Field level input will be taken & govt will take action. There is no time limit (for issuing of guidelines) as talk with all stakeholders to be done: Maharashtra Home Min on guidelines on use of loudspeakers in public places. pic.twitter.com/D3uE1hchaF
— ANI (@ANI) April 19, 2022
महाराष्ट्र सरकार हुई अलर्ट
दरअसल राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 'मनसे' ने 3 मई के बाद लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है. इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है. आगे राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़े ना इसके लिए ठाकरे सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. इसी के मद्देनजर सोमवार को नासिक के पुलिस कमिश्नर ने बड़ा आदेश दिया.
नासिक पुलिस के कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भजन की अनुमति नहीं होगी. इतना ही नहीं मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालिसा और भजन बजाने पर पुलिस से आदेश लेने को कहा है.
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Source: IOCL
















