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Mumbai में पालतू जानवरों की खरीदारी को लेकर बदले नियम, जानें अब क्या करना होगा

Mumbai News: पालतू जानवर बेचने वालों या ब्रीडर्स का महाराष्ट्र पशु कल्याण बोर्ड, पुणे में रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है.

Mumbai: यदि आप कोई पालतू जानवर खरीद रहे हैं तो पहले इस बात की जांच कर लें कि जिस दुकान से आप जानवर खरीद रहे हैं वह पंजीकृत भी है या नहीं. क्योंकि मुंबई में पालतू जानवर बेचने वाली कई दुकानें पंजीकृत नहीं है. महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग ने कहा कि राज्य में कई पालतू प्रजनक बिना लाइसेंस के दुकान चलाकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. विभाग ने कहा कि पालतू जानवरों को बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है.

लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें जानवर
सूत्रों के मुताबिक विभाग ने पालतू जानवरों की दुकानों या ब्रीडर्स की सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी पालतू जानवरों के मालिकों से केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों या ब्रीडरों की सेवाएं लेने का आग्रह किया है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कई बार गैरपंजीकृत दुकानों के मालिक या ब्रीडर अपने ग्राहकों को ऐसे जानवर बेच देते हैं जिन्हें पकड़ना या जिनका व्यापार करना वन्यजीव अधिनियम के तहत अपराध है. ऐसे में क्रेता और विक्रेता दोनों मुसीबत में आ सकते हैं. 

पशु कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
अधिकारी ने बताया कि गैरपंजीकृत जानवर विक्रेता या ब्रीडर्स कई बार प्रजनन के लिए जानवरों को प्रताड़ित करते हैं और उनके बच्चों को बहुत कम उम्र में ही उनकी मां से अलग कर देते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे दुकानदार या ब्रीडर जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया जा रकता है. बता दें कि पालतू जानवर बेचने वालों या ब्रीडर्स का महाराष्ट्र पशु कल्याण बोर्ड, पुणे में रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है.

जानवरों पर क्रूरता रोकने के लिए पंजीकरण जरूरी
मुंबई पशु पालन के डिप्टी कमिश्नर डॉ. शैलेश पेठे ने कहा कि पालतू जानवरों की दुकानों और ब्रीडर्स का पंजीकरण पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुसार किया जाता है. उन्होंने कहा कि जानवरों पर क्रूरता को रोकने और रोग मुक्त पालतू जानवर सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं.

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