शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शख्स को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, 3 महीने तक सिग्नल पर खड़े होकर करना होगा ये काम
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शख्स ट्रैफिक अधिकारी के निर्देश पर सिग्नल पर अपने हाथों में एक कार्ड लेगा, जिस पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएं' लिखा होगा.

Maharashtra News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नशे में कार चलाने के आरोपी 32 वर्षीय एक शख्स को गुरुवार (23 जनवरी) को जमानत दे दी. साथ ही उसे आदेश दिया कि वह तीन महीने तक हर हफ्ते के आखिर में महानगर के किसी व्यस्त सिग्नल पर 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएं' का बैनर लेकर खड़ा रहे. न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने एक लाख रुपये के मुचलके पर सब्यसाची देवप्रिय निशंक को जमानत दे दी.
निजी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत सब्यसाची देवप्रिय निशंक को नवंबर 2024 में नशे में कार चलाने और बिना रुके दो पुलिस चौकियों पर अपनी गाड़ी चढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ से एमबीए किया है और वह एक अच्छे परिवार से आते हैं.
कोर्ट ने दिया ये आदेश
अदालत ने कहा कि निशंक दो महीने से हिरासत में है और उसके भविष्य की संभावनाओं और उसकी उम्र को देखते हुए उसे और अधिक कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि, सबूतों के आधार पर पता चलता है कि आवेदक नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने प्रथम सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता के निर्देशों की अवहेलना की और सार्वजनिक संपत्ति (बैरिकेड्स) को भी नुकसान पहुंचाया.
पीठ ने निशंक को जमानत देने की शर्तों में से एक के रूप में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि निशंक मध्य मुंबई में वर्ली नाका जंक्शन पर सिग्नल की निगरानी करने वाले यातायात अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो उसे तीन महीने के लिए हर शनिवार और रविवार को तीन घंटे के लिए सड़क के सामने फुटपाथ पर बीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ा रहने के लिए नियुक्त करेगा.
हाई कोर्ट ने कहा कि वह ट्रैफिक अधिकारी के निर्देश पर अपने हाथों में एक कार्ड लेगा, जिस पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएं' लिखा होगा और साथ ही रंगीन ग्राफिक इमेज भी होगी. कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की बुराइयों और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और संदेश फैलाना है.
टॉप हेडलाइंस

