बदलापुर एनकाउंटर मामले में एक्शन में बॉम्बे HC, जांच एजेंसी से सवाल- 4 बजे तक बताओ FIR दर्ज करोगे या नहीं?
Badlapur Encounter News: बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त रुख पर सरकारी वकील ने बताया कि हम याचिकाकर्ता को बयान दर्ज करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. इस मामले में शुक्रवार तक केस दर्ज हो जाएगा.

Badlapur Encounter Case: महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को 23 सितंबर 2024 को कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी को अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कहा कि हमें डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और हमने जांच भी शुरू कर दी है.
सरकारी वकील हेतन वेनेगावकर कोर्ट आर्डर के जवाब में कहा कि हम याचिकाकर्ता के बयान के लिए रुके हैं. हम याचिकाकर्ता को एक और मौका देना चाहते हैं. अगर वो आते तो भी और नहीं आते हैं तो भी, हम FIR दर्ज कर लेंगे. उन्होंने कहा कि हम शुक्रवार तक FIR दर्ज कर लेंगे.
क्या है बदलापुर एनकाउंटर केस?
बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने 23 सितंबर 2024 को कथित तौर पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. अक्षय के परिजनों ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं.
इस पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों के इस रुख पर 4 बजे तक का समय देते हुए कहा कि बताओ मामला दर्ज करोगे या नहीं, वो हमें बताओ. आप के पास 4 बजे तक का समय है. उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.
अवमानना की कार्रवाई की दी चेतावनी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक FIR दर्ज न किए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि बेहद खराब स्थिति है. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति निला गोखले की खंडपीठ ने एसआईटी की जांच पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























