MP: डॉ फरहत खान की विवादित किताब मामले में FIR के बाद सियासत जारी, कांग्रेस सांसद ने कही ये बात
कथित विवादित किताब मामले में एफआईआर के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है. उन्होंने बड़ा बयान देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवालों के घेरे में ठहराया है.

MP News: इंदौर (Indore) में शासकीय नवीन लॉ कॉलेज (Government Law College) की प्रोफेसर डॉ फरहत खान की कथित विवादित किताब मामले में एफआईआर (FIR) के बाद सियासत जारी है. अब कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा (Congress MP Vivek Tankha) ने बड़ा बयान देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि है मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेश (MP DGP) या इंदौर पुलिस (Indore Police) को भी अधिकार नहीं है कि ऐसे मामलों में सरकार के एजेंडे पूरे करें.
डॉ फरहत खान की कथित विवादित किताब पर कांग्रेस नेता का ट्वीट
सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए कहा कि,"सिद्धांतः मैं ऐसी पुस्तक का विरोध करता हूं लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम लेखक के विचारों से सहमत हों या नहीं. अब समय की मांग है कि ऐसे मामलो में गाइडलाइन बनाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए."
Or disagree with its contents. But that does not empower the @DGP_MP / or Indore Police to pursue the agenda or the ruling party. It’s time we approached the Supreme Court of India to issue guidelines in such matters. @barandbench 2/2
— Vivek Tankha (@VTankha) December 7, 2022
प्रकाशक, प्रिंसिपल, लेखिका समेत चार के खिलाफ एफआईआर
आपको बता दें कि प्रकाशक, प्रिंसिपल, किताब की लेखिका और एक अन्य सहित चार के खिलाफ धारा 153 - ए, 153 - बी 295 ए, 500, 504, 505, 505 (2) और 34 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया है. इंदौर के डीसीपी राजेश सिंह ने बताया कि चार में से तीन आरोपी एक ही समुदाय के हैं. बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी की आपत्ति पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
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कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लेखिका डॉ. फरहत खान की विवादित किताब ‘‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’’के कुछ अंशों से साम्प्रदायिक गुटों में आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है. उन्होंने हंगामा करते हुए प्राचार्य के इस्तीफे की मांग की थी. जिला अदालत ने मंगलवार को लेखिका डॉ. फरहत खान की विवादित पुस्तक ‘‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’’ लाइब्रेरी में रखे जाने को लेकर दर्ज मामले में प्राचार्य और एक प्राध्यापक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
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Source: IOCL






















