मध्य प्रदेश सरकार ने रद्द किया लैंड पूलिंग एक्ट, उज्जैन के किसानों के लिए बड़ी राहत
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में लागू लैंड पूलिंग एक्ट वापस ले लिया, अब किसानों को राहत मिली और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में अब किसानों की भूमि सुरक्षित रहेगी.

मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी कर लैंड पूलिंग एक्ट को वापस ले लिया है. सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए लैंड पुलिंग एक्ट को लाया गया था, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहा था. भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ हो गए थे.
उल्लेखनीय है कि साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए लैंड पूलिंग एक्ट भी लाया गया था. उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से किसानों की भूमि को डेवलप करते हुए उसे पर सिंहस्थ से मेले का आयोजन किया जाना था. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसानों को दोहरी मदद का आश्वासन भी दिया था. एक तरफ सरकार उन्हें विकास करते हुए आदि भूमि लौट रही थी, वहीं दूसरी तरफ शेष भूमि का मुआवजा भी दिया जा रहा था.
हालांकि इस योजना को लेकर किसान खुश नहीं थे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूर्व में ही लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन जो सरकारी आदेश जारी हुआ था उससे किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. इसी के चलते हुए सरकार एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार से सिंहस्थ 2016 में आयोजन हुआ था उसी तरीके से साल 2028 का सिंहस्थ भी आयोजित किया जाएगा. उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से लाए गए लैंड पूलिंग एक्ट को सरकार ने वापस ले लिया है.
सरकार का नया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें उप सचिव सी के साधव ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास सीमा स्कीम क्रमांक 8, 9 ,10 एवं 11 को अधिनियम की धारा 52(1) (ख) के प्रावधान का उपयोग कर संशोधित किया गया था, उक्त आदेश को अब पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है.
किसान संगठन की प्रतिक्रिया
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भारत सिंह देश ने बताया कि सरकार द्वारा लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिसका किसान संघ स्वागत करता है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती तो 26 दिसंबर से उज्जैन में "घेरा डालो, डेरा डालो" आंदोलन शुरू हो रहा था जिसमें बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित होते.
Source: IOCL























