Hazaribagh: गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या में दोषी पाया गया शख्स, कोर्ट ने सुनाई सजा तो रोने लगा आरोपी
हजारीबाग जिला जज ने पत्नी और मासूम बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. चौपारण थाना क्षेत्र में 12 मार्च 2018 की रात आनंद दांगी ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.
Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले की सिविल कोर्ट ने गर्भवती पत्नी और एक साल की बेटी की निर्मम हत्या करने के बाद उनकी लाशें कुएं में फेंकने के आरोपी आनंद दांगी को फांसी की सजा सुनाई है. यह वारदात हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में साल 2018 में हुई थी. मृतका अंगिरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी मे चौपारण थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
एफआईआर के मुताबिक आनंद दांगी ने गर्भवती पत्नी अंगिरा कुमारी और एक साल की बेटी को पहले धारदार हथियार से काटा और इसके बाद उनके शवों को कुएं में फेंक दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने शवों के साथ हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया था. पुलिस जांच से खुलासा हुआ था कि आनंद कुमार दांगी का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था. इसी वजह से उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा है. आनंद दांगी किसी महिला से अवैध संबंध था, जिसमें पत्नी अंगिरा कुमारी बाधा बन रही थी. साजिश के तहत आनंद ने घटना को अंजाम दिया था.
2018 में की थी हत्या
हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम कशिका एम प्रसाद की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आनंद दांगी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला मानते फांसी की सजा सुनाई. आरोपी की पत्नी अंगिरा कुमारी चतरा जिला के पत्थलगड़ा चौथा गांव की निवासी थी. 2000 में उसकी शादी हुई थी और घटना के समय वह आठ माह की गर्भवती थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस हत्याकांड को जघन्य करार देते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. सजा सुनते ही आनंद दांगी रो पड़ा. मृतका के पिता ने कोर्ट को दंडवत प्रणाम करते हुए उचित न्याय मिलने की बात कही.