जम्मू-कश्मीर: सरकार ने अग्निशमन विभाग के 106 लोगों को नौकरी से निकाला, जानें क्या रही वजह?
Jammu Kashmir News: गैर-कानूनी तरीके से चुने गए 106 कैंडिडेट्स में से 3 लोगों की नियुक्ति फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डायरेक्टरेट ने पहले ही कैंसल कर दी थी. बाकी 103 की नियुक्ति को अब खत्म किया.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार (15 दिसंबर) को अग्निशमन विभाग में नियुक्त 106 लोगों की नौकरी खत्म करने के आदेश जारी किए है. विभागीय जांच और एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने गैर-कानूनी और धोखाधड़ी करके नौकरी हासिल की थी. इस नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग की गई थी.
गैर-कानूनी तरीके से चुने गए 106 कैंडिडेट्स में से तीन लोगों की नियुक्ति फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डायरेक्टरेट ने पहले ही कैंसल कर दी थी, क्योंकि वे जरूरी नियुक्ति नियम पूरी नहीं कर पाए थे. जबकि बाकी 103 की नियुक्ति को इस ऑर्डर के जरिए खत्म कर दिया गया.
गृह विभाग ने जारी किया सरकारी आदेश
ग्रह विभाग के जारी सरकारी ऑर्डर नंबर 608-होम ऑफ 2025 के मुताबिक फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स के लिए 2020 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई अपॉइंटमेंट्स को गैर-कानूनी, शुरू से ही अमान्य और तुरंत प्रभाव से कैंसल कर दिया गया. यह कार्रवाई दिसंबर 2022 में बनी एक जांच कमेटी के नतीजों के बाद की गई है, जिसने सिलेक्शन प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों की जांच की थी.
कमेटी ने पेपर लीक, रिजल्ट में हेरफेर और ऑफिशियल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के सबूत मिलने के बाद क्रिमिनल जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद एंटी-करप्शन ब्यूरो, जम्मू और कश्मीर ने जांच की, जिसके बाद 2 जनवरी, 2025 को FIR नंबर 01/2025 दर्ज की गई. ACB ने अपनी वेरिफिकेशन और जांच रिपोर्ट में OMR आंसर शीट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़, स्कैन की गई आंसर इमेज में हेरफेर, मेरिट लिस्ट में हेरफेर और डिजिटल सबूतों में बदलाव की पुष्टि की.
जांच में हुआ ये खुलासा
जांच में पता चला कि कम से कम 106 उम्मीदवारों को उनके असल नंबरों से कहीं ज्यादा नंबर दिए गए थे. सरकारी आदेश में कहा गया है कि ये अपॉइंटमेंट क्रिमिनल साजिश और धोखाधड़ी के तरीकों से हासिल किए गए थे, जिससे वे कानूनी तौर पर टिक नहीं पाते.
इसमें आगे कहा गया है कि आर्टिकल 311 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां अपॉइंटमेंट शुरू से ही गैर-कानूनी हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया है.
ऐसे नियुक्तियां जारी रहने से गैर-कानूनी काम जारी रहेंगे- राज्य सरकार
सरकार ने माना कि ऐसे नियुक्तियां जारी रहने से गैर-कानूनी काम जारी रहेंगे, लोगों का भरोसा कम होगा और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता से समझौता होगा. सभी निकाले गए लोगों को ऑर्डर जारी होने की तारीख से विभाग से अपना संपर्क खत्म करने का निर्देश दिया गया है.
निकाले गए लोगों की लिस्ट में कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कई जिलों के कैंडिडेट शामिल हैं. यह ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से जारी किया गया है और इस पर सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के साइन हैं.
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Source: IOCL























