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Himachal Pradesh: नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त, 10 दिनों में वसूला गया 28.5 लाख का जुर्माना
HRTC: हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य में जांच के दौरान पाया कि कुछ निजी कार मालिक अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर कर रहे हैं. ऐसे कार मालिकों को सख्त हिदायत भी दी गई.
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Himachal Road Transport Corporation: इन दिनों पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह पर परिवहन विभाग के नाके नजर आ रहे हैं. इन नाकों में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. बीते 10 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन न करने वाले 1 हजार 180 उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे गए हैं. इससे 28 लाख 46 हजार 650 रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूल की जा चुकी है. यह जानकारी परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने साझा की.
परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में जांच के दौरान यह पाया कि कुछ निजी कार मालिक अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर कर रहे हैं. निजी गाड़ियों का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों का चालान किया जा रहा है. परिवहन विभाग ने ऐसे कार मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि यदि भविष्य में दोबारा निजी गाड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल करते हुए पाए गए, तो उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा. परिवहन विभाग आने वाले दिनों में भी इसी तरह निरीक्षण अभियान जारी रखने वाला है.
टैक्सी चालकों का होता है नुकसान
गौरतलब है कि निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर नहीं किया जा सकता. यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए केवल टैक्सी नंबर की गाड़ियां ही अधिकृत होती हैं. पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सी गाड़ियों को परिवहन विभाग के पास अलग टैक्स भी जमा करवाना पड़ता है. निजी गाड़ियों पर परिवहन विभाग यह टैक्स नहीं लगाता. ऐसे में जब निजी गाड़ी में यात्रियों को इधर-उधर ले जाने का काम किया जाता है, तो इससे टैक्सी चालकों को भी नुकसान झेलना पड़ता है. निजी गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है.
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