Himachal Toll Tax: हिमाचल में टोल टैक्स की नई दरें लागू, विरोध के बाद सरकार ने जारी की संशोधित अधिसूचना
Himachal Toll Tax Price Hike: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने टोल टैक्स की दरें फिर संशोधित की हैं. अब 12+1 क्षमता तक के यात्री वाहनों से 100 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने एक बार फिर टोल टैक्स की कीमतें बदल दी हैं. सड़क से विधानसभा तक भारी विरोध को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है.
अधिसूचना के मुताबिक 12+1 क्षमता तक के यात्री वाहनों के लिए प्रति दिन 100 रुपए टोल निर्धारित किया गया है- जो पहले 70 से लेकर 170 रुपए तक था. सरकार के इस फैसले के बाद अब यात्रियों के लिए बोझ बढ़ गया है.
इन वाहनों को भी मिली राहत
लाइट कमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनी बस (6 टायर) के लिए पहले की तरह प्रति दिन 320 रुपए टोल तय किया गया है जो पहले 250 था. इसी श्रेणी में दो एक्सल तक के ट्रक (6 टायर) के लिए भी 320 रुपए प्रति दिन टोल निर्धारित किया गया है जो पहले बढ़ाकर 570 कर दिया गया था.
वहीं तीन एक्सल वाले कमर्शियल वाहनों (10, 12 व 14 टायर ट्रक) के लिए प्रतिदिन 570 रुपए टोल दर निर्धारित की गई है जिसे पहले बढ़ाकर 600 किया था. अधिसूचना के अनुसार ये दरें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेंगी. टोल बैरियर के 5 किमी के दायरे में रहने वालों के लिए रियायती मासिक पास की सुविधा रहेगी.
इस दिन से प्रभावी होंगी ये नई दरें
सरकार की तरफ से संशोधित की गईं नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं. आदेश में बताया गया है कि यह नई दरें 2026-28 सत्र के लिए लागू रहेंगी. इस आदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है.
यह नई दरें राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से टोल की कीमतों में संशोधन करने के बाद लागू की गई हैं. बता दें कि सरकार द्वारा टोल टैक्स दरें मार्च महीने में बढ़ा दी गई थीं. जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था. वहीं इस मुद्दे को विपक्ष ने भी विधानसभा में जमकर उठाया था.
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