दफ्तरों का समय बदला, 50 फीसदी स्टाफ को WFH, गुरुग्राम में लागू किया गया GRAP 4
Gurugram News: गुरुग्राम प्रशासन ने कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों को 22 दिसंबर 2025 से वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है. केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही ऑफिस आने की अनुमति है.

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, जिससे स्मॉग की घनी चादर ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. हवा की क्वालिटी (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुँचने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू कर दिया गया है. इसी के मद्देनजर, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कॉर्पोरेट और प्राइवेट संस्थानों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया गया है.
#Advisory | In view of the deteriorating air quality, the Commission for Air Quality Management (CAQM) has invoked Stage-IV of the Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi & NCR vide order dated 13.12.2025.
— DC Gurugram (@DC_Gurugram) December 21, 2025
🔹As per the directions, State Governments/ GNCTD may allow offices… pic.twitter.com/OdSjRSuPyI
गुरुग्राम के जिला उपायुक्त (DC) ने आधिकारिक निर्देशों के माध्यम से जिले के सभी प्राइवेट संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिसों को सलाह दी है कि वे 22 दिसंबर 2025 से अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) के लिए प्रोत्साहित करें. यह आदेश अगले दिशा-निर्देशों के आने तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन का यह कदम सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति
CAQM द्वारा 13 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के आधार पर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऑफिसों को केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है. बाकी के 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य करने की सलाह दी गई है. यह नियम उन सभी गैर-आवश्यक सेवाओं पर लागू होगा जो डिजिटल मोड में संचालित हो सकती हैं.
प्रदूषण के खिलाफ सामूहिक जंग
डीसी गुरुग्राम ने इस पहल को एक 'सामूहिक प्रयास' बताया है. प्रशासन का मानना है कि यदि कॉर्पोरेट जगत इस सलाह का पालन करता है, तो इससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी बड़ा योगदान मिलेगा. गुरुग्राम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि GRAP-IV के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना क्षेत्र की हवा को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है.
प्रशासन ने आम जनता और उद्यमियों से अपील की है कि वे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं. आने वाले दिनों में यदि प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है, तो प्रशासन और भी कड़े फैसले ले सकता है. फिलहाल, सभी की निगाहें हवा की गुणवत्ता में सुधार पर टिकी हैं.
DC ने कहा कि यह फैसला वायु प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने और ट्रैफिक और भीड़भाड़ को कम करने के लिए लिया गया है. उन्होंने हवा की क्वालिटी में सुधार के लिए प्राइवेट संस्थानों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि समय अस्थायी रूप से बदला गया है और GRAP-IV की अवधि तक प्रभावी रहेगा. DC ने कहा कि हवा की क्वालिटी में गंभीर गिरावट को देखते हुए, CAQM द्वारा दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP-IV लागू किया गया है.
आदेशों के अनुसार, GRAP के स्टेज-IV के दौरान राज्य सरकार और नगर निगमों/परिषदों/समितियों के तहत गुरुग्राम जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में ऑफिस का समय प्रभावी रहेगा. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के तहत दफ्तरों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा, और गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के तहत दफ्तरों का समय सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगा. इसमें यह भी कहा गया है कि सोहना, पटौदी और मंडी नगर परिषदों और फर्रुखनगर नगर समिति के तहत दफ्तरों का समय भी सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगा.
Source: IOCL
























