SC से जमानत न मिलने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया, 'अब यही जिंदगी...'
Umar Khalid News: 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर उमर खालिद ने कहा कि वह उन लोगों के लिए खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं जिन्हें ज़मानत मिल गई है.

2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बाकी पांच आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर उमर खालिद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग बेल पर रिहा हुए हैं, उनके लिए सच में मैं बहुत खुश हूं. बहुत राहत मिली. अब जेल ही मेरी जिंदगी है. उनके पार्टनर बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने उनके हवाले से यह बात कही.
बानोज्योत्सना ने एक्स पर पोस्ट किया, ''खालिद ने कहा कि मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई. बहुत राहत मिली.'' इस पर बनोज्योत्सना ने कहा कि वो कल मुलाकात के लिए आएंगी. इस पर उमर ने कहा, ''अच्छा, अच्छा, आ जाना. अब यही जिंदगी है.''
"I am really happy for the others, who got bail! So relieved", Umar said.
— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 5, 2026
"I'll come tomorrow for Mulaqat", I replied.
"Good good, aa jana. Ab yahi zindagi hai".#UmarKhalid
किन-किन लोगों को मिली जमानत
2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पहली नजर में मामला बनता है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.
2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे. कोर्ट के मुताबिक ट्रायल में देरी एक तुरुप का पत्ता नहीं है जो अपने आप कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म कर दे. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और इस दौरान 700 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे. सभी सात आरोपियों पर दंगों का मास्टरमाइंड होने के आरोप में कड़े आतंकवाद विरोधी UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















