सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों तक फिजिकल हियरिंग पर लगाई रोक, 3 जनवरी से होगी वर्चुअल मोड में सुनवाई
देश की सर्वोच्च अदालत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तरह की फिजिकल हियरिंग सुनवाई पर दो हफ़्तों के लिए रोक लगा दी है. दो हफ़्तों के बाद इस पर फैसले पर दोबारा समीक्षा की जाएगी.

Supreme Court: कोरोना के तेज़ी से बढ़त हुए मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्तों के लिए फिजिकल हियरिंग (Physical Hearing) पर रोक लगा दी है. जिसके बाद अगले दो हफ्तों तक न्यायलय में लंबित सभी मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड (Virtual Mode) में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के तेज़ी से बढ़ते हुए मामलों की सुनवाई के दौरान दिया.
गौरतलब हो कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने तब मार्च 2020 में देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए वीडियो एप के जरिए सुनवाई कर चुका है.
सुप्रीम कोर्ट के जरिये जारी इसी नोटिस में कहा गया है कि, " बार के सभी सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए खुशी हो रही है कि फिजिकल हियरिंग (हाइब्रिड मोड) के लिए 7 अक्टूबर, 2021 को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) फिलहाल के लिए निलंबित रहेगी. कोर्ट के सामने सभी तरह सुनवाई दो हफ़्तों के लिए स्थगित रहेगी, जबकि 3 जनवरी लंबित मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी.
इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि दो हफ्ते बाद हालतों की फिर से समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्रवाई पर फैसल किया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार चिराग भानु सिंह और बीएलएन आचार्य के मुताबिक, बार एसोसिएशन, सभी याचिकाकर्ताओं के साथ सभी पक्षों को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया है.
हम आपको बात दें कि देश की सर्वोच्च अदालत कोविड-19 महामारी के शुरुआत से मार्च 2020 से वर्चुअल मोड में सुनवाई कर रहा था. वहीं 7 अक्टूबर 2021 को कोर्ट के जरिये जारी एक आदेश में कहा गया था कि फिजिकल हियरिंग हफ्ते में सिर्फ दो दिन मंगलवार और बुधवार को की जाए. जबकि गुरुवार के दिन हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित किया गया और सोमवार और शुक्रवार के लिए वर्चुअल मोड में सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है.
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Source: IOCL


























