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MCD Mayor Election: ‘एल्डरमेन’ ही लेंगे पहले शपथ, पीठासीन अधिकारी बोलीं- AAP ने विरोध किया तो होगा नुकसान
MCD Mayor Election Update: एमसीडी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा का कहना है कि एल्डरमेन काउंसलर्स (Alderman's Counselors) को पहले शपथ दिलाने का विरोध करने से आप का ही नुकसान होगा.
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Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की बैठक मंगलवार यानी 24 जनवरी को फिर से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा (Satya sharma) ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है. पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि छह जनवरी की तरह आज भी पहले एलजी द्वारा नियुक्त एल्डरमैन काउंसलर्स (Alderman's Counselors) ही शपथ लेंगे. उनके इस बयान से सदन में आप (AAP) और बीजेपी (BJP) के बीच फिर से हंगामे के आसार बढ़ गए हैं.
पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) के कड़े विरोध के बावजूद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त ‘एल्डरमेन’ ही पहले शपथ लेंगे. छह जनवरी को नवनिर्वाचित एमसीडी परिषद की पहली बैठक में महापौर और उपमहापौर के चुनाव को हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी थी. बता दें कि पहले 10 एल्डरमेन काउंसलर्स को शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आप और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षदों के बीच झड़प हुई थी.
मुद्दा बनाने से AAP का होगा नुकसान
पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में उम्मीद जताई कि इस बार एमसीडी सदन में कार्यवाही बिना किसी अप्रिय घटना के होगी. उन्होंने कहा कि मनोनीत सदस्य यानी एल्डरमेन काउंसलर्स ही पहले शपथ लेंगे. फिर अन्य सदस्य शपथ लेंगे. मुझे नहीं लगता कि आप इसे मुद्दा बनाएगी. ऐसा करने से उनका ही नुकसान होगा. मुझे उम्मीद है कि हम कल महापौर का चुनाव कर पाएंगे. दूसरी तरफ आप ने छह जनवरी को आरोप लगाया था कि मनोनीत सदस्य बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. उन्हें महापौर के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए पहले शपथ दिलाई जा रही थी. दरअसल, एलजी द्वारा एल्डरमेन काउंसलर उन्हें नियुक्त किया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं. हालांकि, मेयर चुनाव में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है.
DMC Act में है एल्डरमैन का प्रावधान
एमसीडी की 24 जनवरी की बैठक के एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे. एजेंडे में यह भी कहा गया है कि डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) नियमों के मुताबिक नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा.
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