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MCD Mayor Election: आप सांसद राघव चड्ढा का निशाना, कहा- तुरंत इस्तीफा दें उपराज्यपाल
Delhi Mayor Election: एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन चुनावों में मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते. कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर चुनाव को लेकर नोटिस जारी करने को कहा है.
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Mayor Election in Delhi: एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार (17 फरवरी) को आम आदमी पार्टी के हक में फैसला सुनाया है. कोर्ट के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा (Raghav Chadha) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) और बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए. उनके कार्यों और आदेशों ने बार-बार संविधान का उल्लंघन किया है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को मेयर से वंचित रखने के लिए बीजेपी ने हर गंदी चाल चलने की कोशिश की लेकिन आज उसकी हार हो गई.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो और इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों पर चुनाव हों. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया जाए.
बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को अभी तक अपना मेयर नहीं मिला है. मेयर के चुनाव के लिए पिछले दो महीने में तीन प्रयास हुए लेकिन सदन में बार-बार भारी हंगामे के बाद मेयर का चुनाव नहीं हो सका. आप और बीजेपी के बीज एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई थी, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया की एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते. दिसंबर में हुए नगर निगम के चुनावों में आप को 250 में से 134 सीटें मिली थी.
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