(Source: ECI / CVoter)
अरविंद केजरीवाल की जमानत का ED ने SC में किया विरोध तो कपिल सिब्बल बोले, 'हार्दिक पटेल दोषी करार दिया गया और...'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. सीएम केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक वो आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे.
Kapil Sibal on Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इसपर आज (10 मई) सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. इससे पहले गुरुवार (9 मई) को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक.
ईडी की इस दलील का आप की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है. वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि प्रचार करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक हक नहीं है. यह बात सही भी है.
उन्होंने कहा, ''कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को सजा दी गई है और अदालत कहती है कि वे सजा पर रोक लगा रहे हैं, तो वह चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है. चुनाव भी लड़ सकता है.''
कपिल सिब्बल ने किया हार्दिक पटेल का जिक्र
कपिल सिब्बल ने आगे कहा, ''अब उनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल ने चुनाव कैसे लड़ा. हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया था, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. हार्दिक ने चुनाव लड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए. जिसके खिलाफ आपके पास सबूत और सजा हुई है, वो चुनाव लड़ सकता है लेकिन जो आरोपी है वो नहीं लड़ सकता है. क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना कानूनी हक है, संवैधानिक नहीं...ये कैसी राजनीति है. आपने ऐसे समय में उन्हें गिरफ्तार किया जब चुनाव है और आपने जेल में रखा है. वो दिल्ली के सीएम हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, वो एक आम नागरिक हैं...सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है.''
#WATCH | Rajya Sabha MP and Senior Supreme Court Advocate Kapil Sibal says, "Yesterday, ED presented its side before the Supreme Court and said that Arvind Kejriwal should not be granted interim bail because the right to campaign is a legal right, not a Constitutional right...It… pic.twitter.com/ALmqMNrrz8
— ANI (@ANI) May 10, 2024
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर बहस छिड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
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