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Jail News: जेल में बंद कैदियों के लिए जरूरी खबर, जानें- सजायाफ्ता बंदियों के क्या हैं अधिकार?
Delhi News: जेलों में बंद अधिकांश कैदी अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में कोर्ट तो छोड़िए, जेल अधिकारियों से भी अपनी बात नहीं कह पाते.
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Jail Prisoners: जेलों में बंद कैदियों के किस्से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, या फिर जेल से रैकेट चलाने की बातें भी सामने आती रहती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जेलों में बंद कैदियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आए दिन कोर्ट में शिकायतें आती रहती हैं. पिछले दिनों दिल्ली की एक कोर्ट ने कैदियों का खराब खाना परोसने को लेकर जेल प्रशासन को फटकार लगाई थी. लेकिन जेलों में बंद अधिकांश कैदी अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में कोर्ट तो छोड़िए, जेल अधिकारियों से भी अपनी बात नहीं कह पाते. ऐसे में जानें, जेल में बंद कैदियों के क्या-क्या अधिकार हैं.
परिजनों से मिलने और बात करने का अधिकार
जेल में बंद कैदियों को अपने परिजनों से मिलने और बात करने का अधिकार है. इसके लिए सभी जेलों में मीटिंग रूम भी बनाए गए हैं. इसके अलावा कैदियों को फोन पर भी अपने परिजनों से बात करने का अधिकार है. दिल्ली सहित कुछ राज्यों के जेलों में फोन पर हफ्ते में एक से दो बार बात करने की अनुमति दी जाती है.
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न्यूनतम मजदूरी पाने का भी हक
जेल में रहते हुए अगर कोई कैदी काम करता है तो वह न्यूनतम मजदूरी पाने का हकदार है. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद-4 में साफतौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से गुलामी नहीं कराया जा सकता है, भले ही वह जेल में बंद क्यों न हो.
बेहतर इलाज पाने के हकदार
जेल में बंद कोई भी कैदी अगर बीमार पड़ता है तो उसे बेहतर इलाज पाने का पूरा अधिकार है. जेल के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे तुरंत जेल में बने अस्पताल में उस कैदी का इलाज करावाएं. इसके साथ ही कैदी को गंभीर बीमारी होने पर किसी बड़े अस्पताल में ले जाने रा प्रावधान है.
कानूनी सलाह के लिए वकीलों से मुलाकात
जेल में बंद सभी कैदियों को यह अधिकार है कि वह अपने बचाव के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए अपने वकील से मुलाकात करे. जेल प्रशासन कैदियों को वकीलों से भेंट करने से नहीं रोक सकता है. दरअसल कैदी अपने हक के बारे में जानकारी के अभाव में बड़े पैमाने पर जेलों में शोषण के शिकार होते हैं.
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