दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP 4, किस पर लगा बैन, कैसे चलेंगे स्कूल? जानें पूरी डिटेल
GRAP 4 Restrictions: दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी में गिरावट के बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है. आइए जानते हैं इसके तहत किस-किस पर बैन लगाया गया है.

GRAP 4 Restrictions in Delhi-NCR: देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हवा की हालत को देखते हुए बुधवार (15 जनवरी) को एक बार फिर GRAP-4 लागू कर दिया गया. बुधवार को यहां एक्यूआई बढ़कर करीब 400 के पार पहुंच गया था, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा.
इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 तहत कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इसमें कंस्ट्रक्शंस और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन रहेगा, हालांकि जनहित के प्रोजेक्ट्स पर इसका असर नहीं होगा. साथ ही ग्रैप 4 के तहत स्कूल हाईब्रिड मोड पर चलेंगे यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेज ले सकेंगे.
क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां?
इसके अलावा ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली-एनसीआर में पत्थरों के तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. साथ ही सभी तरह के खनन पर भी बैन लगा दिया गया है. यही नहीं इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी, हालांकि जरूरी सामान ले ज रहे ट्रकों को इसमें रियायत दी जाएगी.
कितना हुआ AQI?
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया जो 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं वायु गुणवत्ता 336 दर्ज की गई जो बहुत खराब श्रेणी में रही. मौसम विभाग ने गुरुवार (16 जनवरी) को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
कब लगता है GRAP-4?
बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं. पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है. इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है. वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है.
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Source: IOCL






















