दिल्ली: कुत्तों को खाना खिलाने वालों को सताना अब दंडनीय अपराध, डॉग लवर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी
Delhi News: दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. हर वार्ड में फीडिंग स्पॉट तय होंगे, जिन्हें साफ रखना होगा. कुत्तों को खाना खिलाने वालों को परेशान करना अपराध होगा.

दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने वाले डॉग लवर्स के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कुत्तों के लिए फीडिंग स्पॉट निर्धारित करना, उन्हें साफ रखना और कुत्तों को खाना खिलाने वालों के लिए नियम तय किए गए हैं.
स्थानीय प्राधिकरण और पशु कल्याण संगठनों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा-
- संस्था के पशु चिकित्सकों, संचालकों और अर्ध-पशु चिकित्सा कर्मचारियों को AWBI द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ABC ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेनी होगी.
- कोई भी प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन, AWBI से परियोजना मान्यता प्रमाणपत्र के बिना आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू, संचालित या आयोजित नहीं करेगा.
- आइसोलेशन और क्वॉरंटीन केनेल को मिलाकर पर्याप्त संख्या में केनेल होने जरूरी हैं. पावर बैकअप के साथ ऑपरेशन थियेटर हों.
- कुत्तों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक अपडेट के साथ पर्याप्त संख्या में वैन हों. सेंटर में समय-समय पर मरम्मत और रखरखाव किया जाए.
- AWO के माध्यम से पकड़ने, छोड़ने, नसबंदी, टीकाकरण, भोजन, दवाइयों आदि का विस्तृत रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जाए.
हर वार्ड में निर्धारित होंगे फीडिंग स्पॉट
इसके अलावा, कुत्तों को खाना खिलाने वाली जगहें भी निर्धारित की जाएंगी. हर नगरपालिका वार्ड में, कुत्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, RWA और निवासियों द्वारा उपयुक्त भोजन स्थलों की पहचान की जाएगी. ऐसे स्थानों का चयन करते समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कुत्तों का स्वभाव अपने इलाके चुनना होता है. अगर उन्होंने एक इलाके पर कब्जा किया हुआ है तो उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है.
फीडिंग स्पॉट साफ रखने की जिम्मेदारी लोगों की
इसके अलावा, लोग बेघर जानवरों को भोजन दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी जगहें चुननी होगी जहां बच्चे और बुजुर्ग कम आते हों. लोगों को इन फीडिंग स्पॉट को साफ रखना होगा और बचे हुए खाने को भी साफ करना होगा. कुत्तों के टीकाकरण के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे एबीसी कार्यक्रम में भी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देनी होंगी.
खाने खिलाने वाली जगह पर लगाने होंगे साइन बोर्ड
डॉग्स के फीडिंग स्पॉट के पर साइनबोर्ड लगाकर स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यहां कुत्तों को खाना खिलाया जाता है. इन स्पॉट के अलावा किसी और जगह जानवरों को भोजन कराने की अनुमति नहीं होगी. नियम ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
कुत्तों को खाना खिलाने से रोकना होगा अपराध
किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों या सोशल वर्कर्स अगर कुत्तों को ज़िम्मेदारी से भोजन करा रहे हैं, तो उन्हें परेशान करना, धमकाना या उनके काम में बाधा डालना गंभीर अपराध माना जाएगा.
अगर किसी इलाके में फीडिंग स्पॉट निर्धारित करने में विवाद होता है, तो निर्धारित कमेटी उस जगह का दौरा करेगी और फैसला लेगी. अगर कोई व्यक्ति इस निर्णय से असहमत है, तो उसे नियम अनुसार दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड में अपील करनी होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















