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BJP विधायक राजू कुमार सिंह हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में दोषी, कोर्ट का फैसला

Delhi News: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को महिला के मौत मामले में दोषी ठहराया है. उन्हें हिरासत में भेजा गया है. पत्नी रेनू सिंह समेत तीन अन्य बरी हुए हैं.

नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को बसंत कुंज स्थित फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. विधायक राजू कुमार सिंह को आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने मामले में उनकी पत्नी रेनू सिंह और दो अन्य आरोपियों राना राजेश सिंह व रामेंद्र सिंह को बरी कर दिया. 

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए साल की पार्टी में भीड़ भरे माहौल में आरोपी राजू सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना दर्शाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है. इस कृत्य को कोर्ट ने लापरवाही भरा माना. 

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31 दिसंबर 2018 को हुआ था हादसा

घटना 31 दिसंबर 2018 की रात की है, जब बसंत कुंज स्थित राजू कुमार सिंह के फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी. हर्ष फायरिंग में आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुईं और 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने उस समय राजू सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. 2023 में कोर्ट ने राजू सिंह, उनकी पत्नी रेनू सिंह और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

कोर्ट ने उस समय प्रथम दृष्टया राजू सिंह पर आईपीसी 304(भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला बनने की बात कही थी. पत्नी और अन्य आरोपियों को बरीकोर्ट ने राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह तथा राना राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए. विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया. इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. राजू कुमार सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र से जुड़े हैं और पूर्व में जद(यू) विधायक रह चुके हैं. बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए. इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर सुर्खियां बटोरी थीं.

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