आबकारी नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल ने किया HC का रुख, की ये मांग
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. उन्होंने याचिका में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेक्शन नहीं लेने का हवाला दिया है.
12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन सीबीआई के मामले के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे. 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए.
21 मार्च 2024 को ईडी ने सीएम पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी.
13 सितंबर को जेल से बाहर आने के बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसकी घोषणा जेल से बाहर निकले के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ही कर दी थी. इसके बाद दिल्ली सरकार में नंबर-टू की हैसियत रखने वालीं नेता आतिशी को सीएम बनाया गया.
आबकारी नीति वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली में जमकर सियासत हुई है. आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बिना किसी सबूतों के राजनीति द्वेष की वजह से पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया. इस मामले में आप के सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं. अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जमानत मिल चुकी है.
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