Chhattisgarh: आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजू जनता दल के पूर्व विधायक को जमानत, हत्या के आरोप में गए थे जेल
आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजू जनता दल के पूर्व विधायक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. प्रेमिका और उसकी मां की हत्या के आरोप में रायगढ़ जिला कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी.

Biju Janata Dal: आजीवन कारावास की सजा काट रहे ओड़िशा के बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने 2020 में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया था. इसके बाद रायगढ़ जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को सशर्त जमानत दे दिया है.
यह मामला 2016 का है
दरअसल यह मामला 2016 का है जब पूर्व विधायक ने अपनी प्रेमिका और उसकी माँ की हत्या कर दी थी. 2020 में रायगढ़ पुलिस ने पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की थी. इससे पहले बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को रायगढ़ जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में सुनाया था.
जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि सात मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी. मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) और उसकी बेटी के रूप में हुई थी. यह मामला प्रेम संबंध का था. जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को बीजू जनता दल के पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष अनूप कुमार साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया.
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