6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
Deepak Prakash Minister Post: विपक्ष के बाद अब सुप्रीम ने दीपक प्रकाश के मंत्रिपद को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बिना किसी पद के 6 महीने से वे मंत्री कैसे हैं.

बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्रिपद को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि राज्य सरकार में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य नियुक्त हुए बगैर छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं?
वहीं अब इस सवाल पर दीपक प्रकाश की भी प्रतिक्रिया आ गई है. इसका जवाब देते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा सरकार अपना जवाब देगी जो संवैधानिक प्रावधान है प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई होगी.
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दीपक प्रकाश ने आरजेडी पर साधा निशाना
दीपक प्रकाश ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, "हमसे इसका फैसला करने वाला राष्ट्रीय जनता दल कौन होता है. इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा. बिहार सरकार के पास सवाल आया है बिहार सरकार पूरे मामले में जवाब देगी.
मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि संविधान प्रावधान है तो हमने सवाल पूछा कि संविधान में तो 6 महीना का प्रावधान है और आप 8 महीने से मंत्री हैं. दीपक प्रकाश ने कहा NDA के तमाम नेताओं का आशीर्वाद है, राजद फैसला नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी.
बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव हो चुके हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक को विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है. इससे पहले उन्हें सम्राट सरकार में मंत्रिपद की शपथ दिला दी गई थी, लेकिन चुनाव के समय उन्हें विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया. फिलहाल दीपक के मंत्रिपद पर अब काले बादल नजर आ रहे हैं.
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भरत तिवारी एनकाउंटर के मुख्य आरोपी एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी पर कहां के निश्चित तौर पर कानून पुलिस को अपना काम करने दीजिए. बता दें कि 17 जून को भोजपुर के बिलौटी में सोशल एक्टिविस्ट भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था.























