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मधुबनी: 8 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले दोषियों को मौत की सजा, कोर्ट ने सुनाई फांसी

Madhubani Crime News: मधुबनी में एक नाबालिग महादलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई. साथ ही, उन पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

Madhubani Gang-Rape Case Update: मधुबनी कोर्ट ने मधुबनी में 8 वर्षीय महादलित नाबालिग बच्ची के गैंगरेप के बाद हत्या के दो आरोपियों को दोषी सिद्ध करते हुए फांसी की सजा सुनाई है. गैंगरेप और हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को धारा 366(A), 376(D), 302/34, 4/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)(V) SC/ST एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने दोनों को फांसी के साथ-साथ 1 लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई. यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है.

क्या था मामला, कब हुआ केस दर्ज?
23 जून 2023 को मृतक बच्ची के पिता राज कुमार सदाय ने जयनगर थाना में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 8 वर्षीय बेटी घर के पास खेलते समय गायब हो गई थी. खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने धारा 363, 366(A), 302, 376(DB), 201, 4/6 पॉक्सो एक्ट तथा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

मामले के अनुसंधानकर्ता दरोगा गोपाल कृष्ण ने प्राथमिक आरोपी सुशील राय और सह-आरोपी ओम कुमार झा (पिता: मुन्ना झा, निवासी: सकिन परसा, जयनगर, मधुबनी) को गिरफ्तार किया. आरोपियों पर बच्ची का अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए गए.

पुलिस ने क्या बरामद किया और क्या की कार्रवाई?
अनुसंधानकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप करने के बाद गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी. जर्जर कोशी कॉलोनी के एक कमरे में, टूटे हुए एस्बेस्टस शीट के नीचे छुपाए गए बच्ची के शव को बरामद किया गया. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों के कपड़े, जब्त किया गया मोबाइल, खून से सनी मिट्टी और हत्या में इस्तेमाल हुआ लाल रंग का गमछा भी सुराग के तौर पर जब्त किया.

फॉरेंसिक जांच और DNA टेस्ट के माध्यम से सभी साक्ष्य जुटाए गए. कोर्ट में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.

न्यायाधीश सैयद मुहम्मद फललूल बारी ने क्या फैसला सुनाया?
SC/ST एवं पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सैयद मुहम्मद फललूल बारी (एडीजे-1) ने दोनों आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि "यह घटना जघन्यतम श्रेणी की है."

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (PP) सपन कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की, जबकि आरोपियों की ओर से न्याय रक्षक अमित कुमार ने उनका पक्ष रखा. सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से उनकी न्यायपालिका में आस्था बढ़ी है.

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