बिहार में BJP विधायक को 3 महीने की सजा, दरभंगा MP-MLA कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका, जानें पूरा मामला
Darbhanga News: साल 2019 के एक मामले में दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और एक अन्य शख्स को तीन महीने की सजा सुनाई है.

Bihar News: बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है. दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बीजेपी विधायक के अलावा गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को भी कोर्ट ने यही सजा दी है.
बता दें कि समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 को हुई मारपीट की शिकायत दूसरे दिन 30 जनवरी को दर्ज करवाई थी. जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने 12 अक्टूबर 2019 को मामले की चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया. अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद कल शुक्रवार को कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव का कहना है कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. इंसाफ के लिए इस फैसले के खिलाफ अपील करुंगा.
क्या है पूरा मामला?
घटना 29 जनवरी 2019 की सुबह हुई थी. समैला निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए गोसाईं टोल के पास पहुंचे थे. उमेश मिश्र का आरोप है कि इस दौरान मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों ने उन्हें घेरकर गाली-गलौच की. जब उन्होंने विरोध किया तो विधायक ने फरसा से उनके सिर पर वार किया. इस दौरान सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से हमला किया. यहीं नहीं उनकी जेब से रुपये भी निकाल लिए गए.
कौन है मिश्रीलाल यादव?
मिश्रीलाल यादव दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. साल 2020 में उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान से पार्टी से जीत हासिल की थी. लेकिन बाद में पार्टी के चारों विधायकों ने 2022 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी. इससे पहले मिश्रीलाल यादव 2003 से लेकर 2009 तक विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं.
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