बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का क्या होगा रूट? इन जिलों को फायदा
Buxar-Bhagalpur Six Lane Expressway: यह सिक्स लेन एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग होगा. इसके पूरा होने से बक्सर और भागलपुर के बीच आवागमन सुगम होगा.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार (19 अगस्त, 2026) को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव मो. सोहैल ने बताया कि बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा.
क्या होगा एक्सप्रेसवे का रूट? (Buxar-Bhagalpur Six Lane Expressway Route)
सचिव मो. सोहैल ने बताया कि पूरी तरह 'एक्सेस कंट्रोल्ड' यह एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर को जोड़ेगा. यह बिहार के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग होगा.
उन्होंने बताया कि परियोजना को 'बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (बीएसआरडीसीएल) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए परामर्शी तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 'ट्रांजेक्शन एडवाइजर' की सेवा लेने को भी मंजूरी दी है.
व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
सचिव ने बताया कि एक्सप्रेसवे के आसपास बड़े भूखंडों को आर्थिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा जिससे सड़क के आसपास निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उनका कहना था कि परियोजना के पूरा होने से बक्सर और भागलपुर के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा.
सौहेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 'सात निश्चय-2' के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 11 हजार नए नलकूप लगाने को भी मंजूरी दी. इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 83.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
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सोशल मीडिया वेबसाइट को व्यूज के आधार पर राशि
इसके अलावा राज्य सरकार सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने के उदेश्य से बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं. इसके तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन देने और नियमावली में किसी अस्पष्टता की स्थिति में आवश्यक स्पष्टीकरण की व्यवस्था की गई है. इन सोशल मीडिया वेबसाइट को व्यूज के आधार पर राशि मिलेगी.
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