बिहार: 11 ओवरलोडेड ट्रकों को किया गया जब्त, लाखों का लगाया जुर्माना, DM के आदेश पर की कार्रवाई
नावानगर और राजपुर इलाके में बने खनन चेकपोस्टों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 11 ट्रकों को खनन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है.
बक्सर: बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 या उससे अधिक चक्का वाली गाड़ियों पर बालू-गिठ्ठी के उठाव पर रोक लगा दिया गया है. सरकारी आदेश के मुताबिक 06 से 10 और 12 चक्का वाहनों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार बालू-गिट्टी उठाव किया जा सकता है. वहीं, इसका उल्लंधन करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ परमिट और चालक अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुशंसा करने का नियम है.
इसी क्रम में डुमरांव अनुमण्डल क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान नियम का उल्लंधन करते पाए गए ग्यारह ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया गया है. साथ ही सभी ट्रकों पर लगभग दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, जिस जमीन का उपयोग ट्रकों को खड़ा करने के लिए किया जाता है, उस जमीन मालिक पर भी एफआईआर की गई है.
बता दें कि नावानगर और राजपुर इलाके में बने खनन चेकपोस्टों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 11 ट्रकों को खनन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है. दरअसल, जिलाधिकारी अमन समीर ने ओवरलोडिंग पर नियंत्रण को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है. सड़क सुरक्षा और बालू के व्यापार पर रोकथाम के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी और खान निरीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इस तरह का चेकिंग अभियान लगातार जिला में चलाया जाएगा और तब तक अभियान चलेगा जब तक ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन पर पूर्णतः रोक न लग जाए. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में 16 ट्रकों को जब्त किया गया है. वहीं, इसमें संलिप्त जमीन मालिक जो अवैध ओवरलोडेड ट्रकों की मंडी लगाने के लिए जमीन मुहैया कराते हैं, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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