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देश में जब शादी की न्यूनतम उम्र तय, फिर लड़की की 18 साल से कम आयु में शादी कैसे वैध? | Samwaad
Episode Description
देश में लड़की और लड़के की शादी के लिए न्यूनतम आयु तय की गई है. लड़के के लिए शादी की उम्र देश में 21 साल है जबकि लड़की की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, कुछ ऐसे मामले आए जब इस्लाम में लड़की की आयु सीमा 18 साल से कम होने के बावजूद कोर्ट ने उस शादी को वैध करार दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि देश में कोर्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा तय कर रखी है, तो फिर इस तरह का कोर्ट का आदेश अतीत में क्यों दिया गया? एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आइये सुनते हैं पूरी चर्चा.
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