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इस एयरपोर्ट पर हग किया तो जाना पड़ सकता है जेल, जानिए किस लिए बनाया नियम
दरअसल, ड्रॉप ऑफ जोन में भीड़ ज्यादा होने और इससे निपटने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया है. ऐसा करने से लोग ज्यादा देर तक वहां रुकेंगे नहीं तो यात्रियों की सुरक्षा और अच्छे से हो पाएगी.
हग करना या फिर गले लगना एक भावनात्मक प्रक्रिया है जो दो लोग आपस में करते हैं. अक्सर आपने एटरपोर्ट या फिर सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से विदा लेते हुए लोगों को गले लगते देखा होगा.
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लेकिन दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा है जहां अपने परिजनों या रिश्तेदारों से गले लगना आपको मुसीबत में डाल सकता है. जी हां, इस एयरपोर्ट पर 3 मिनट से ज्यादा वक्त तक आप किसी से गले लगते हैं तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है.
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यह एयरपोर्ट न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर का है जो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. यहां ड्रॉप ऑफ जोन में गले लगने की लिमिट 3 मिनट तय की गई है. इससे ज्यादा गले लगते पाए जाने पर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी आपको रोकेंगे और हो सकता है आप पर जुर्माना भी लगा दें.
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एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि एयरपोर्ट पर अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सके. यहां हर जगह इस तरह के बोर्ड लगे हैं और इसे न मानने पर जुर्माने का भी प्रावधान है.
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दरअसल, ड्रॉप ऑफ जोन में भीड़ ज्यादा होने और इससे निपटने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया है. ऐसा करने से लोग ज्यादा देर तक वहां रुकेंगे नहीं तो यात्रियों की सुरक्षा और अच्छे से हो पाएगी.
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एयरपोर्ट प्रशासन का तर्क है कि 20 सेकंड का हग ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए काफी होता है, इससे ज्यादा देर तक हग करना बेतुका लगता है. इसलिए अपने प्रियजनों को छोड़ने आए लोग इससे ज्यादा वक्त तक हग न करें और जगह को खाली कर दें जिससे दूसरे लोग भी आकर अपने प्रियजनों को खुले वातावरण में सी ऑफ कर सकें.
Published at : 15 Mar 2025 08:35 AM (IST)
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